आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना 

आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना 

भोपाल [ महामीडिया] रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के दो बैंकों आईसीआईसीआई बैंक व कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक को जुर्माने के तौर पर 12.19 करोड़ रुपये चुकाने होंगे क्योंकि नियामक ने 31 मार्च, 2020 व 31 मार्च, 2021 की वित्तीय स्थिति की जांच में पाया कि बैंक ने उन कंपनियों को कर्ज आवंटित किया, जहां बैंक के बोर्ड दो निदेशक उस कंपनी में भी निदेशक हैं। आईसीआईसीआई बैंक को गैर-वित्तीय योजनाओं के विपणन व विक्री में भी शामिल पाया गया और बैंक तय समयसीमा के भीतर धोखाधड़ी की सूचना देने में नाकाम रहा।कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उसने तय समय से पहले कर्ज चुकाने पर शुल्क लगाया जबकि लोन एग्रीमेंट में इस तरह का जुर्माना लगाने का कोई उपबंध नहीं था।
 

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