फोर्टिस अस्पताल पर बारह लाख का जुर्माना
भोपाल [ महामीडिया] जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल, पिंकी और जेपी अग्रवाल की अध्यक्षता वाले दिल्ली राज्य आयोग ने फोर्टिस अस्पताल के विरुद्ध एक अपील में कहा कि मेडिकल लापरवाही साबित करने में विशेषज्ञ साक्ष्य मौलिक हैं। राज्य आयोग ने अस्पताल और डॉक्टर को संयुक्त रूप से और अलग-अलग मृत्यु के लिए मुआवजे के रूप में 10,00,000 रुपये, मानसिक पीड़ा के लिए 2,00,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।