संविधान पीठ में आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की वैधता पर सुनवाई
मुंबई [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू की है कि क्या कोई व्यक्ति, जो मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है, आर्बिट्रेटर नियुक्त कर सकता है । चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ इस मुद्दे पर विचार कर रही है । चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों पक्ष आर्बिट्रेटर की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से संतुष्ट हैं, पक्षों द्वारा यह धारणा होनी चाहिए कि ऐसे आर्बिट्रेटर की नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र है।
चर्चा प्रमुख मुद्दे से संबंधित थी, जो कि आर्बिट्रेशन क्लॉज की वैधता है, जो यह निर्धारित करता है कि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति आर्बिट्रल के एक पैनल से होगी, जिसे किसी एक पक्ष द्वारा चुना जाएगा, जो कि अधिकांश मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होता है।