खनिज भूमि का उपयोग कृषि कार्य में नहीं किया जा सकता
जयपुर [ महामीडिया] राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि खनन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि गतिविधि नहीं कहा जा सकता है इसलिए खनन कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि नहीं कहा जा सकता। खासकर तब जब राजस्व अभिलेखों में भूमि की प्रकृति खनन उद्देश्यों के लिए दर्ज की गई हो। जस्टिस रेखा बोराणा की पीठ एक ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एक वाद को खारिज करने के आवेदनों को खारिज कर दिया गया और वादों को बनाए रखने योग्य माना गया।