पेटीएम बैंक का लाइसेंस रद्द होगा
भोपाल [ महामीडिया ] डिपॉजिटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद भारत का बैंकिंग रेगुलेटर अगले महीने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑपरेटिंग लाइसेंस रद्द कर सकता है। रिज़र्व बैंक अपने द्वारा निर्धारित 29 फरवरी की समय सीमा के बाद कार्रवाई कर सकता है। इस तारीख के बाद, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को अपने बचत खातों या डिजिटल भुगतान वॉलेट में धनराशि जोड़ने से रोक देगा। यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि पेटीएम द्वारा ग्राहक दस्तावेज़ीकरण नियमों के दुरुपयोग और लेनदेन का खुलासा करने में विफलता जैसे नियमों का उल्लंघन शामिल है।अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और पेटीएम की प्रेजेंटेशन के आधार पर रिज़र्व बैंक का रुख बदल सकता है।