स्पाइसजेट उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुँची
नईदिल्ली [ महामीडिया] विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने आज गुरुवार को उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें पट्टेदारों को भुगतान न करने के कारण उसे तीन विमानों के इंजनों का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विमानन कंपनी स्पाइसजेट के वकील से 11 सितंबर के उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक ई-मेल भेजने को कहा। एक खंडपीठ ने कहा था कि स्पाइसजेट ने बकाया भुगतान के लिए एक सहमत अंतरिम व्यवस्था का उल्लंघन किया है। खंडपीठ ने भुगतान न करने के कारण स्पाइसजेट को तीन इंजनों का इस्तेमाल बंद करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा था।