सहायक व्यक्ति प्रदान करना राज्य का दायित्व -सुप्रीम कोर्ट 

सहायक व्यक्ति प्रदान करना राज्य का दायित्व -सुप्रीम कोर्ट 

नई दिल्ली [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "अपराधों से पीड़ित बच्चों को अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम  के अनुसार 'सहायक व्यक्ति' प्रदान करना राज्य का दायित्व है और सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति को वैकल्पिक नहीं बनाया जा सकता।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहायता व्यक्तियों की आवश्यकता को पीड़ित बच्चों के माता-पिता के विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए । यह फैसला जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने सुनाया है । 
 

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