सुप्रीम कोर्ट ने लौह अयस्क खनन के स्वतंत्र मूल्यांकन की जरुरत बताई
नईदिल्ली [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक स्वतंत्र मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि "क्या निर्णय के रूप में ओडिशा राज्य में लौह अयस्क खनन पर सीमा लगाने की आवश्यकता है और क्या यह सतत विकास और अंतर-पीढ़ीगत समानता जैसे मुद्दों को प्रभावित करेगा।" चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ओडिशा राज्य में अवैध खनन पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से इस बात पर विचार करने को कहा था कि क्या ओडिशा राज्य में लौह अयस्क खनन पर सीमा लगाने की जरूरत है, जैसा कि कर्नाटक और गोवा के लिए किया गया ।