महाराष्ट्र के निजी डॉक्टरों का भूमि आवंटन रद्द

महाराष्ट्र के निजी डॉक्टरों का भूमि आवंटन रद्द

नईदिल्ली [ महामीडिया] आवंटन प्रक्रिया में मनमानी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र द्वारा मेडिनोवा रीगल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पक्ष में टाटा मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए गया भूमि आवंटन रद्द कर दिया है । ऐसा करते हुए न्यायालय ने राज्य द्वारा 'भूमि' के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया जहां इसे एक बहुमूल्य सामुदायिक भौतिक स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया । 

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