सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाउसिंग बोर्ड पर पाँच लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाउसिंग बोर्ड पर पाँच लाख का जुर्माना लगाया

भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने शिमला में वाणिज्यिक परिसर के निर्माण के लिए हाईकोर्ट को धोखा देकर निविदा हासिल करने के लिए निजी कंपनी के साथ मिलीभगत करने के लिए हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है । हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि हिमुडा ने 13 वर्ष की निविदा प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं और अवैधताओं को कवर करने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके निजी संस्था के साथ मिलकर हाईकोर्ट को धोखा दिया है ।

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