सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के प्रवेश के लिए निर्देश जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के प्रवेश के लिए निर्देश जारी किया

नईदिल्ली [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों को अवसर देने और मेडिकल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया में दिव्यांगता की जांच के लिए गुणात्मक मानक तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। चीफ जस्टिस  चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने फैसले में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित एक उम्मीदवार को NEET-UG  काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी। ऐसा करते हुए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों को सहानुभूति केसाथ नहीं बल्कि उस समाज के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें हम आज रहते हैं। उन्होंने कहा "देश में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाना अनिवार्य है।"

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