सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सुनवाई का आदेश दिया 

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सुनवाई का आदेश दिया 

भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिया कि वह शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के संबंध में दायर अयोग्यता याचिकाओं पर क्रमशः 31 दिसंबर, 2023 और 31 जनवरी, 2024 तक फैसला करें। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ शिवसेना के सदस्य सुनील प्रभु (उद्धव ठाकरे) और एनसीपी के सदस्य (शरद पवार) के जयंत पाटिल द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें क्रमशः एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुटों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर स्पीकर द्वारा शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई है।
 

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