सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को भेदभावपूर्ण बताने वाली याचिका रद्द की
नई दिल्ली [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को 'दलित पैंथर्स' पार्टी द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें इलेक्टरोल बॉन्ड स्कीम को भेदभावपूर्ण बताते हुए कम वोट शेयर वाले दलों को बॉन्ड स्वीकार करने की अनुमति नहीं देने को चुनौती दी गई थी । चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस गवई, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने कहा कि इस आधार पर स्कीम को चुनौती को हस्तक्षेप आवेदन में नहीं माना जा सकता। साथ ही सुझाव दिया कि आवेदक अलग रिट याचिका दायर कर सकते हैं ।