सुप्रीम कोर्ट ने एड्स एक्ट में डेढ़ करोड़ के मुआबजे का फैसला सुनाया
नईदिल्ली [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एचआईवी एंड एड्स एक्ट 2017 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं । न्यायालय ने देश के सभी न्यायालयों को एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों से संबंधित मामलों को शीघ्र निस्तारण के लिए प्राथमिकता देने का निर्देश दिया हैं । सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया हैं कि एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की पहचान गुमनाम रखने के लिए कदम उठाए जाएं । जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर की पीठ उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक फैसले के विरुद्ध अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने मुआवजे से इनकार कर दिया गया था । न्यायालय ने वायु सेना के एक पूर्व अधिकारी को 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजा देते हुए ये निर्देश पारित किए हैं ।