बाईस हजार करोड़ की कर वसूली का मार्ग प्रशस्त

बाईस हजार करोड़ की कर वसूली का मार्ग प्रशस्त

नईदिल्ली [ महामीडिया] उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि अधिकारियों को सीमा शुल्क वसूली के नोटिस जारी करने का अधिकार है। इसके बाद वेदांत, वोडाफोन आइडिया, अदाणी एंटरप्राइजेज, टीवीएस मोटर, सैमसंग इंडिया, गोदरेज ऐंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग, बीएसएनएल, डायकिन, सोनी इंडिया, कैनन, निकॉन इंडिया और याकुल्ट दानोन जैसी प्रमुख कंपनियों को भेजे गए 20,000 से 23,000 करोड़ रुपये के कर नोटिस दोबारा प्रभावी हो गया हैं। यह निर्णय इन कंपनियों पर तत्काल असर डालेगा।

2021 का फैसला पलटते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के पीठ ने कहा कि डीआरआई अधिकारी ‘सक्षम’ हैं और वे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के तहत नोटिस जारी कर सकते हैं।

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