सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ न्यूज चैनल के प्रसारण प्रतिबंध पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ न्यूज चैनल के प्रसारण प्रतिबंध पर रोक लगाई

भोपाल [ महामीडिया ] सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कन्नड़ न्यूज चैनल 'पावर टीवी' की ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगाई गई थी। यह रोक अगले सोमवार तक लागू रहेगी, जब कोर्ट मामले की सुनवाई जारी रखेगा। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि टीवी चैनल के खिलाफ मामला "सरासर राजनीतिक प्रतिशोध" का मामला लगता है और चैनल को राज्य में सेक्स स्कैंडल से जुड़े कुछ आरोपों को प्रसारित करने से रोकने के उद्देश्य से दायर किया गया था। प्रमुख न्यायधीश चंद्रचूड़ ने कहा"जितना अधिक हम आपको सुनते हैं, उतना ही हमें यकीन होता है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है, मैं बहुत ईमानदार हूं। इसलिए हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इच्छुक हैं। याचिकाकर्ता राज्य में सेक्स स्कैंडल के बारे में कुछ आरोपों को प्रसारित करना चाहता था। विचार उसकी आवाज़ को पूरी तरह से बंद करना था, यह न्यायालय उसे अनुमति देने के लिए बाध्य है...यह सरासर राजनीतिक प्रतिशोध है ।  

सम्बंधित ख़बरें