
गूगल पर जुर्माना घटाकर 216 करोड़ किया गया
भोपाल [महामीडिया] राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को प्ले स्टोर नीतियों से संबंधित दबदबे के दुरुपयोग के लिए गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगके फैसले को आंशिक रूप से बरकरार रखा। एनसीएलएटी ने कहा कि सर्च इंजन दिग्गज ने वास्तव में एंड्रॉयड मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र में अपने दबदबे का दुरुपयोग किया है विशेष रूप से अपनी प्ले स्टोर बिलिंग प्रणाली के माध्यम से। मगर एनसीएलएटी ने गूगल पर लगाया गया जुर्माना 936.44 करोड़ रुपये से घटाकर 216 करोड़ रुपये कर दिया। आदेश में कहा गया है अपीलकर्ता (गूगल) ने मौजूदा अपील में जुर्माने की 10 फीसदी राशि जमा करा दी है तथा जुर्माने की शेष राशि अपीलकर्ता को आज की तारीख से 30 दिनों के अंदर जमा करनी होगी।’