
सुप्रीम कोर्ट ने 'माँ' शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया
मुंबई [महामीडिया] सौतेली माँ को पेंशन लाभ देने से इनकार करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन योजना जैसे कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए 'माँ' शब्द एक स्थिर शब्द नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि किसी मामले को उसके विशिष्ट तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वास्तव में बच्चे के जीवन में माँ की भूमिका किसने निभाई और लाभ को केवल जैविक माताओं तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इसका इस मामले की सुनवाई की।