सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत के आगे कानून को झुकाकर निर्णय सुनाया

सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत के आगे कानून को झुकाकर निर्णय सुनाया

भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को कहा कि कानून को इंसानियत के आगे झुकना चाहिए। साथ ही बांग्लादेश डिपोर्ट की गई गर्भवती महिला और उनके बेटे को मानवीय आधार पर भारत लौटने की अनुमति दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अपराध पूरे समाज के खिलाफ होते हैं, लेकिन आपराधिक कानून लागू करते समय व्यक्तिगत मामलों की असलियत को भी ध्यान में रखना चाहिए। बेंच ने कहा, 'हम यह बात जानते हैं कि अपराध सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ होता है। जब कोई अपराध होता है, तो यह समाज को सामूहिक नुकसान पहुंचाता है।' कोर्ट ने बात पर जोर दिया कि हर परिस्थिति में कानून के सख्ती से लागू होने से न्याय नहीं मिलता। कोर्ट ने कहा, 'यह एक ऐसा मामला है, जहां कानून को न्याय के लिए झुकना होगा।'

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