
सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक
नई दिल्ली [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना गैरकानूनी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों को केवल उन्हीं जगहों पर खाना खिलाया जाए, जो प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में अधिकारियों द्वारा बनाए जाने वाले समर्पित भोजन स्थलों पर ही हों। यदि कोई इस निर्देश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को अनियमित रूप से खाना खिलाने से होने वाली अप्रिय घटनाओं की रिपोर्टों के आधार पर यह निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि सड़कों पर चलने वाले आम नागरिकों को परेशानी न हो। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने दो जजों वाली बेंच ने 11 अगस्त को पारित आदेश में संशोधन करते हुए यह निर्देश दिया है।