सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

नईदिल्ली [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने वादी को अपनी दो अपीलों में तथ्यों को दबाने तथा ऐसे तथ्यों को छिपाने को उचित ठहराने के लिए हलफनामे दाखिल करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस अभय  ओक तथा जस्टिस ऑगस्टीन की खंडपीठ ने वादी कंपनी पर प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है , जिसने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिकाएं दाखिल की थी ।

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