ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका के क्रियान्वयन पर रोक

ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका के क्रियान्वयन पर रोक

भोपाल [महामीडिया] म.प्र.हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रदेश के करीब 23 हजार ग्राम रोजगार सहायकों को महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति ने राज्य सरकार द्वारा जारी ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका-2025 के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आगामी आदेश तक मार्गदर्शिका के प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे और किसी भी ग्राम रोजगार सहायक का स्थानांतरण नहीं होगा।नई मार्गदर्शिका में सेवा शर्तों, स्थानांतरण प्रक्रिया और कार्यप्रणाली से जुड़े ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो बड़ी संख्या में रोजगार सहायकों की सेवा स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। उनका तर्क था कि पर्याप्त परामर्श और स्पष्ट नीति ढांचे के बिना मार्गदर्शिका लागू करना कर्मचारियों के अधिकारों के विपरीत है।

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