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दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को पांच साल की सज़ा
भोपाल [महामीडिया] दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को मार्शल लॉ लागू करने से जुड़े मामलों में दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को पांच साल की जेल की सजा सुनाई। यह निर्णय यून के विरुद्ध चल रहे आठ आपराधिक मुकदमों में पहला बड़ा निर्णय है। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह सजा उन आरोपों में सुनाई जिनमें यून पर जांच एजेंसियों की ओर से हिरासत में लिए जाने की कोशिशों का विरोध करने और संवैधानिक प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप था।