स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दो माह के साधारण कारावास की सजा
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र.हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश का बार-बार पालन न करने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराते हुए दो माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला 22 बार सूचीबद्ध हुआ फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया। यह मामला एक कर्मचारी की सेवा नियमितीकरण से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 2004 से नियमितीकरण की मांग की थी लेकिन विभाग ने उसे केवल 7 अप्रैल 2016 से लागू किया। यह निर्णय जस्टिस प्रणय वर्मा की पीठ ने दिया है। अदालत ने समय बढ़ाने की मांग खारिज करते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से आदेश की अवहेलना है। इसी आधार पर सभी प्रतिवादियों को दोषी ठहराते हुए दो माह की सजा सुनाई। अंततः हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए सख्त संदेश दिया कि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।