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संशोधित बीमा कानून आज से लागू
भोपाल [महामीडिया] आज पांच फरवरी को बीमा कानूनों में संशोधन अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों के प्रवर्तन की तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया है जिससे भारत के बीमा क्षेत्र के लिए एक प्रमुख सुधार पैकेज औपचारिक रूप से आज से लागू हो गया है।अधिनियम के सभी प्रावधान धारा 25 को छोड़कर आज 5 फरवरी से लागू हो गए हैं। सेक्शन 25 हितों के टकराव के नियमों से संबंधित है जिसमें सामान्य निदेशक मंडल और बीमाकर्ताओं में पारस्परिक नियंत्रण पर प्रतिबंध शामिल हैं। यह विशेष प्रावधान बाद में लागू किया जाएगा जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अर्थात बीमा संशोधन कानून का सेक्शन 25 आज से लागू नहीं होगा।