संशोधित बीमा कानून कल से लागू होगा
भोपाल [ महामीडिया] कल 5 फरवरी को बीमा कानूनों में संशोधन अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों के प्रवर्तन की तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया है जिससे भारत के बीमा क्षेत्र के लिए एक प्रमुख सुधार पैकेज औपचारिक रूप से लागू हो जाएगा।
राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि अधिनियम के सभी प्रावधान धारा 25 को छोड़कर 5 फरवरी से लागू होंगे। सेक्शन 25 हितों के टकराव के नियमों से संबंधित है जिसमें सामान्य निदेशक मंडल और बीमाकर्ताओं में पारस्परिक नियंत्रण पर प्रतिबंध शामिल हैं। यह विशेष प्रावधान बाद में लागू किया जाएगा।