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नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर आठ लाख का जुर्माना
भोपाल [ महामीडिया]
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर ₹8 लाख का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने पाया कि संस्थान ने सफल छात्रों द्वारा किए गए पाठ्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर अभिभावकों और छात्रों को गुमराह किया। जांच में पाया गया कि विज्ञापनों से यह आभास कराया गया कि सभी रैंक धारक नियमित कक्षा के छात्र थे, जबकि उनमें से कई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में नामांकित थे। साथ ही श्रेणी रैंक से संबंधित डिस्क्लेमर अत्यंत छोटे और अपठनीय अक्षरों में प्रकाशित किया गया था।