बीज विक्रय लाइसेंस आज से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में

बीज विक्रय लाइसेंस आज से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में

भोपाल [ महामीडिया] बीज विक्रय लाइसेंस में सुधार की प्रक्रियाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में ला दिया गया है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि अब व्यापारियों को लाइसेंस में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे इसलिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। साथ ही निराकरण के लिए 30 कार्य दिवस की अधिकतम समय-सीमा तय कर दी गई है। इस नई व्यवस्था से बीज क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। अफसरों की मनमानी पर लगाम लगेगी।

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