
महाकाल मंदिर में 'वीआईपी' प्रवेश की जनहित याचिका हाईकोर्ट में खारिज
भोपाल [महामीडिया] मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया कि उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में केवल वीआईपी व्यक्तियों को ही गर्भगृह में प्रवेश कर जल अर्पित करने की अनुमति दी जाती है और आम भक्तों को इस अधिकार से वंचित रखा जाता है। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि न तो किसी अधिनियम या नियम में 'वीआईपी' की परिभाषा दी गई। समिति की बैठक के कार्यवृत्त से स्पष्ट है कि गर्भगृह में प्रवेश पर कोई स्थायी निषेध नहीं है बल्कि कलेक्टर और प्रशासक की अनुमति से किसी भी व्यक्ति को प्रवेश दिया जा सकता है।