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सुप्रीम कोर्ट ने एक रेलयात्री को आठ लाख का मुआवजा दिलवाया
मुंबई [महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मृतक युवक के माता-पिता को 8 लाख रुपये का मुआवजा 9% ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। युवक की मौत उस समय हुई थी जब वह गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया था और रेलवे ने इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। रेलवे ने अपने बचाव में दावा किया था कि मृतक के पास सतना से मैहर तक का वैध टिकट था लेकिन वह गलती से ऐसी ट्रेन में चढ़ गया जो मैहर स्टेशन पर नहीं रुकती थी। जब मृतक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की जिसके कारण उसकी मौत हुई और इसलिए यह हादसा उसकी लापरवाही से हुआ। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजरिया की खंडपीठ ने रेलवे के इस तर्क को पूरी तरह खारिज करते हुए यह निर्णय दिया ।