बैंक पासबुक,बीमा कार्ड और पेंशन दस्तावेज़ से भी मतदान हो सकेगा

बैंक पासबुक,बीमा कार्ड और पेंशन दस्तावेज़ से भी मतदान हो सकेगा

भोपाल [महामीडिया] चुनाव आयोग ने बिहार में मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब मतदाता सूची में नाम होने की शर्त के साथ लोग अपने मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर वोट डाल सकेंगे। यह घोषणा एक अधिसूचना के जरिए की गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके पास मौजूद अन्य मान्य पहचान पत्रों जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो पासबुक, सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी, पेंशन दस्तावेज़, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सरकारी सेवा केंद्र का स्मार्ट कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड या निर्वाचक नामावली में मौजूद फोटो पहचान पत्र का भी उपयोग मतदान के समय किया जा सकता है।

 

 

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