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31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न फाइल हो सकेंगे
भोपाल [महामीडिया] आयकरदाताओं को 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए कहा गया है। विभाग ने दावा किया है कि रिफंड क्लेम में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। कई टैक्सपेयर्स ने शिकायत की कि उन्हें कोई ईमेल नहीं मिला और उनका वैध रिफंड रोक दिया गया है। आयकरदाताओं से कहा गया है कि वे समय रहते रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करें ताकि रिफंड की प्रक्रिया में और देरी न हो। नई पहल के तहत करदाताओं को संभावित गलतियों की जानकारी देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसका उद्देश्य करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न में स्वेच्छा से सुधार करने के लिए प्रेरित करना है।