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महिला अधिकारों के सम्मान में 200 करोड़ का जुर्माना
भोपाल [ महा मीडिया] अमेरिका के ओहायो में गर्भवती महिला को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति न देने के मामले में कोर्ट ने कंपनी पर ₹200 करोड़ का जुर्माना लगाया है।महिला को ऑफिस आने की मजबूरी की वजह से समय से पहले डिलीवरी हुई थी। जिससे नवजात की कुछ घंटों में ही मौत हो गई थी। कोर्ट ने माना कि अगर महिला को घर से काम करने दिया जाता तो स्थिति अलग हो सकती थी। इसी आधार पर कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया। यह मामला चेल्सी वॉल्श नाम की महिला से जुड़ा हुआ है जो टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक्स में काम करती थीं।