बिहार में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर शिकंजा

बिहार में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर शिकंजा

मुंबई [महामीडिया] बिहार विधानसभा ने ‘बिहार माइक्रो फाइनेंस संस्थान (मनी लेंडिंग का नियमन और जबरन वसूली की रोकथाम) विधेयक पास किया है। इस कानून के तहत माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को राज्य में लोन बांटने से पहले राज्य के वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा जिन कंपनियों के पास पहले से रिजर्व बैंक का लाइसेंस है उन्हें भी बिहार में काम करने के लिए राज्य सरकार के साथ अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आरबीआई से लाइसेंस मिलने के बाद कंपनियों को 90 दिनों के भीतर राज्य में पंजीकरण कराना होगा। इस कानून का मकसद माइक्रोफाइनेंस कंपनियों और छोटे कर्जदाताओं को नियमों के दायरे में लाना और गलत वसूली तरीकों को रोकना है।

सम्बंधित ख़बरें