न्यूनतम वेतन मामले में श्रमायुक्त का आदेश जारी

न्यूनतम वेतन मामले में श्रमायुक्त का आदेश जारी

भोपाल [महामीडिया] म.प्र.में  निजी क्षेत्र के लाखों श्रमिक कर्मचारियों के हित में कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की राज्य सरकार लगातार अवहेलना कर रही है। इसको लेकर जिलों में कलेक्टर श्रम आयुक्त का आदेश भी नहीं मान रहे हैं। तीन साल में दर्जन भर आदेश जारी कर चुके श्रम आयुक्त ने एक बार फिर आदेश जारी कर श्रमिकों को हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर न्यूनतम वेतन और एरियर देने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के आदेश पर यह न्यूनतम वेतन अप्रैल 2024 से बढ़क़र अकुशल श्रमिक के लिए 12,150, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए 13,146, कुशल श्रमिक के लिए 14869 एवं उच्च कुशल श्रमिक के लिए 16,494 हो गया है। इसे लागू कराने के लिए श्रमायुक्त इंदौर कलेक्टरों को दर्जनों आदेश कर चुके हैं लेकिन जिलों में बढ़े हुए न्यूनतम वेतन एवं एरियर से लाखों ठेका श्रमिक कर्मचारी वंचित हैं।

 

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