बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया

मुंबई [ महामीडिया] बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक  की आलोचना की क्योंकि बैंक ने एक कर्मचारी को पदोन्नति पर चेन्नई स्थानांतरित करने के निर्णय को वापस लेने से उदासीनतापूर्वक इनकार कर दिया जबकि वह कर्मचारी मुंबई में अपने विकलांग बच्चे की देखभाल के लिए पदोन्नति छोड़ने को तैयार थी।न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति अश्विन डी भोबे की पीठ ने कहा कि बैंक के दृष्टिकोण में मानवीय संवेदनशीलता का अभाव है और अंततः स्थानांतरण को रद्द कर दिया। न्यायालय ने इस मामले में उदासीन दृष्टिकोण के लिए बैंक पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया जिसे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड को भुगतान करने का निर्देश दिया।

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