भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में स्वतंत्र जांच आयोग गठित
इंदौर [महामीडिया] भागीरथपुरा में दूषित पानी से हो रही मौतों के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि जनता के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता प्राथमिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है. हाईकोर्ट ने मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए रिटायर्ड जज सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोग गठित किया है आयोग को चार सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.