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नई दवाइयों और नैदानिक परीक्षण के नियमों में आज से बदलाव
भोपाल [महामीडिया] केंद्र ने नई दवाइयाँ और नैदानिक परीक्षण के नियमों में संशोधनों की सूचना दी है ताकि नियामकीय बोझ कम किया जा सके और व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाई जा सके।
यह संशोधन नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनुमोदन समय को कम करने और देश में क्लिनिकल शोध और औषधि विकास को तेज़ी से सक्षम करने के उद्देश्य से किए गए हैं । वर्तमान नियामक ढांचे के तहत, फार्मास्यूटिकल कंपनियों को परीक्षा, अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए छोटी मात्रा में दवाओं के निर्माण के लिए एक परीक्षण लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक हो जाएगा । क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए नई दवा या अनुसंधानात्मक नई दवा बनाने, या जैव उपलब्धता करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन के समीक्षा अवधि को 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दिया गया है। गैर-वाणिज्यिक निर्माण के लिए इस लाइसेंसिंग ज़रूरत को पहले से जानकारी देने के सिस्टम से बदल दिया गया है।