म.प्र. में यूजीसी के नियम कड़ाई से लागू करने के निर्देश

म.प्र. में यूजीसी के नियम कड़ाई से लागू करने के निर्देश

भोपाल [महामीडिया] म.प्र.में उच्च शिक्षा से जुड़े लाखों छात्रों के लिए सरकार ने बड़ा और अहम आदेश जारी किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियम 2023 को अब सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में लोकपाल की भूमिका सिर्फ औपचारिक नहीं होगी। लोकपाल के आदेश मानना संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा और यदि कोई शिकायत झूठी या बेबुनियाद पाई गई तो उस पर शिकायत करने वाले छात्र के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के दायरे में आने वाले संस्थानों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य छात्रों की शिकायतों का समय पर, पारदर्शी और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है।

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