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बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर कोष दुरुपयोग मामले में नोटिस जारी
भोपाल [महामीडिया] नैनीताल हाई कोर्ट ने वर्ष 2012 से 2017 के बीच बद्री केदार नाथ समिति की ओर से फंड के दुरुपयोग करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार व बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद करेगा। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि समिति में तमाम कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियां भी की गई जिसकी अनुमति नहीं ली गई। अपने खास लोगों को मंदिर की सेवा में रख लिया गया जो कि नियमावली के विरुद्ध है।