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साइबर धोखाधड़ी के मामले में चार्टर्ड एकाउंटेंट को अग्रिम जमानत नहीं मिली
मुंबई [महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को ₹640 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्टर्ड एकाउंटेंट को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एमएम सुंद्रेश और ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें भास्कर यादव को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से मना किया गया था और उन्हें 10 दिनों में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था।