एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी ने 23 लाख देकर मामले को सुलझाया
भोपाल [महा मीडिया] एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी ने डिबेंचर ट्रस्टी नियमों के उल्लंघन के आरोप वाले मामले को पूंजी बाजार नियामक सेबी के साथ 23.45 लाख निपटान शुल्क के भुगतान के बाद सुलझा लिया है।सेबी द्वारा सेटलमेंट राशि प्राप्त होने के बाद एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी के विरुद्ध तत्काल नियमों के तहत मामले को निपटाया गया है।