राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पुनर्विचार याचिका खारिज

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पुनर्विचार याचिका खारिज

भोपाल [महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को 2019 से पहले हुए भूमि अधिग्रहण मामलों में सोलाटियम और ब्याज देने से जुड़े अपने  निर्णय पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इससे किसानों और जमीन मालिकों को राहत मिली है।चीफ जस्टिश सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के मामलों में सही मुआवजा मिलना संवैधानिक अधिकार है। इसे कमजोर नहीं किया जा सकता। इसे सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ से नहीं जोड़ा जा सकता।पूरा मामला उन भूमि अधिग्रहण मामलों से जुड़ा है जो 2019 से पहले हुए थे जिसमें प्रभावित लोगों को सोलाटियम और ब्याज देने का सवाल था।

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