सार्वजनिक इवेंट्स में वंदेमातरम अनिवार्य नहीं

सार्वजनिक इवेंट्स में वंदेमातरम अनिवार्य नहीं

मुंबई [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' गाने के संबंध में  दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका समय से पहले दायर की गई है और यह भेदभाव की अस्पष्ट आशंका पर आधारित है।प्रधान जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि  एडवाइजरी में वंदेमातरम न गाने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है।दिशानिर्देश केवल एक प्रोटोकॉल हैं और इनका पालन करना अनिवार्य नहीं है। जब दंडात्मक कार्रवाई होगी या इसे गाना अनिवार्य किया जाएगा तब हम इन सब बातों पर ध्यान देंगे।

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