भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश लागू किया

भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश लागू किया

भोपाल [महामीडिया] भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश लागू किया  लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति में बाधा आने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय किया है। सरकार ने यह कदम आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उठाया है। इसी कानून के तहत प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश  जारी किया गया है। इस आदेश के माध्यम से सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने का अधिकार मिलता है ताकि देश में संसाधनों का संतुलित और उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके। आदेश के अनुसार चार प्रमुख क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों को पिछले छह महीनों की औसत खपत के आधार पर 100 प्रतिशत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। इनमें घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस सेवा, परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली सीएनजी, एलपीजी उत्पादन से जुड़े संयंत्र और गैस पाइपलाइन के संचालन के लिए जरूरी कंप्रेसर ईंधन और अन्य आवश्यक परिचालन जरूरतें शामिल हैं। मानना है कि इन क्षेत्रों में गैस की निरंतर आपूर्ति बनाए रखना आम लोगों की जरूरतों और देश के बुनियादी ढांचे के लिए बेहद जरूरी है।

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