फ्लिपकार्ट पर पच्चीस हजार का जुर्माना
भोपाल [महामीडिया] ई-कामर्स कंपनियों से सामान मंगाने पर कई बार समय से डिलिवरी नहीं हो पाना बड़ी असहज स्थिति पैदा कर देता है। इससे उपभोक्ता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कंपनी ने शिकायत की सुनवाई नहीं की तो उसकी मानसिक परेशानी भी बढ़ती है। भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने ऐसे मामले में ई कामर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को दोगुना भुगतान करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी मानते हुए कंपनी को इस मामले में कड़ी फटकार लगाई और आदेश दिया कि दो माह के भीतर उपभोक्ता को 25 हजार रुपये का भुगतान करे।