इफको टोकियो इंश्योरेंस को हर्जाना देना होगा

इफको टोकियो इंश्योरेंस को हर्जाना देना होगा

भोपाल [ महामीडिया] भोपाल में सड़क दुर्घटना में फाइनेंस कंपनी में पदस्थ एक युवक की मृत्यु के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार ने मृतक के परिजनों को 93 लाख 41 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश सड़क दुर्घटना करने वाली मोटरसाइकिल के स्वामी, चालक और एमपी नगर भोपाल को दिए हैं। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर संबंधित मोटरसाइकिल के चालक, स्वामी और इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एमपी नगर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद जिला न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

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