निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि की अनिवार्यता आज से समाप्त

निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि की अनिवार्यता आज से समाप्त

भोपाल [ महामीडिया] रिजर्व बैंक ने आज बुधवार को बैंकों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। कमर्शियल बैंकों के लिए निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि की अनिवार्यता आज से समाप्त   किया है। इस कदम का मकसद बैंकों की पूंजी स्थिति को मजबूत करना है।अब तक बैंकनिवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि  के रूप में एक अतिरिक्त रिजर्व रखते थे ताकि उनके निवेश पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरने पर होने वाले नुकसान को संभाला जा सके। बैंक पहले से ही मार्केट रिस्क के लिए पर्याप्त पूंजी रखते हैं और निवेश से जुड़े नियम भी मजबूत हैं। ऐसे में अलग से निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि रखने की जरूरत अब नहीं है। यह नियम सभी कमर्शियल बैंकों और लोकल एरिया बैंकों पर लागू होगा लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस दायरे में शामिल नहीं होंगे। बाकी बैंकों के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा ताकि सभी के लिए नियम स्पष्ट और एक जैसे हों। इसके लिए जल्द ही ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की जाएंगी।

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