उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को सेवा में कमी का दोषी पाया

उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को सेवा में कमी का दोषी पाया

भोपाल [महामीडिया] बस्ती जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रेलवे को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए एक छात्रा की प्रवेश परीक्षा छूटने के मामले में ₹9 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। मामले की पृष्ठभूमि शिकायत छात्रा के पिता व प्राकृतिक अभिभावक द्वारा दायर की गई थी। शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी को 7 मई 2018 को लखनऊ स्थित जय नारायण पीजी कॉलेज में आयोजित प्रवेश परीक्षा में शामिल होना था। परीक्षा की रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 12:30 बजे और परीक्षा 1:30 बजे से 3:00 बजे तक निर्धारित थी। छात्रा बस्ती से लखनऊ इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन संख्या 12531 से रवाना हुई, जिसका निर्धारित आगमन समय सुबह 11:00 बजे था। लेकिन ट्रेन लगभग ढाई घंटे की देरी से दोपहर करीब 1:34 बजे लखनऊ पहुंची। इस अत्यधिक देरी के कारण छात्रा समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सकी और उसे परीक्षा हॉल में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी बेटी मेधावी छात्रा है और परीक्षा छूटने से उसके शैक्षणिक भविष्य को गंभीर नुकसान हुआ। यह भी आरोप लगाया गया कि रेलवे की ओर से न तो देरी की कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई।
 

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