महिला आरक्षण अधिनियम आज से लागू
भोपाल [महा मीडिया] महिला आरक्षण अधिनियम 2023 आज 17 अप्रैल को राजपत्रित अधिसूचना के साथ लागू हो गया है। यह कानून संसद और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। यह आरक्षण 2027 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद संभवतः 2029 के चुनावों से प्रभावी होगा। सितंबर, 2023 में संसद ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण अधिनियम) पारित किया था। यह विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का नियम किया गया था।